
कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में अटकी रिलीज पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग में अड़चन डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इससे पहले मंगलवार 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस फिल्म को राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि कानून के अनुसार सीबीएफसी मंजूरी वाली फिल्म को हर राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार का यह आश्वासन दर्ज किया कि यदि राज्य में फिल्म प्रदर्शित की गई तो वह सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी। पीठ ने कहा कि वह ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहतीए जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और फिल्म की रिलीज रोक दी जाए, या किसी स्टैंडअप शो को रद्द कर दिया जाए या किसी कलाकार को कविता पाठ करने से रोक दिया जाए।
जजों पीठ ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वह फिल्म की रिलीज के लिए खतरा बनने वाले किसी भी विभाजनकारी तत्व को नियंत्रित करे। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद शीर्ष अदालत ने याचिका को यह देखते हुए क्लोज कर दिया है कि कोई दिशा-निर्देश या निर्देश देने की जरूरत नहीं है। ‘ठग लाइफ’ कर्नाटक में इसलिए रिलीज नहीं हो सकी, क्योंकि फिल्म के अभिनेता कमल हासन ने कन्नड़ भाषा पर कथित विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इस पर विवाद खड़ा हो गया था। पहले ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
