
कासगंज। जिले में 32 लाभार्थी कृषक परिवारों को 89 लाख रुपये की बीमा राशि के चेक वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा और डीएम मेधा रूपम ने कार्यक्रम में चेक वितरित किए।इस दौरान डीएम मेधा रूपम ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कृषक आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। कृषकए बटाईदारए पट्टेदार की दुर्घटनावश मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में योजना का लाभ प्रदान किया जाता हैं। कृषक बटाईदारए पट्टेदार की आग लगनेए बिजली गिरनेए करंट लगनेए सांप के डंसनेए जीव.जंतु या जानवर के काटने आदि की स्थिति में बीमा दिया जाता है। किसान के वारिस को योजना के मुताबिक मृत्यु की दिशा में अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि देय होती है। 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर ढाई लाख और 25 प्रतिशत दिव्यांगता पर सवा लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
