
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत दिशानिर्देश जारी किए, जो सशस्त्र बलों में अधिक संयुक्तता और कमांड दक्षता को सक्षम बनाएंगे। अंतर-सेवा संगठन (कमांड) नियंत्रण और अनुशासनद्ध अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए इन नियमों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और ये 27 मई से लागू होंगे। यह महत्वपूर्ण कदम अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देगा, जिससे सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता मजबूत होगी।
इस विधेयक को 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 08 मई, 2024 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 10 मई, 2024 से प्रभावी हो गया। यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता हैए जिससे संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित होता है।
