
अदालत ने शुक्रवार को छह लोगों के परिवार के निर्वासन पर रोक लगा दी और अधिकारियों से कहा कि वे पाकिस्तान में निर्वासन जैसी कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करें। परिवार पर आरोप है कि वे अपने पहचान दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश तक अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक वहां रहे। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थीए जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।
वकील और याचिकाकर्ता दोनों की दलीलों पर विचार करने के बादए पीठ ने सरकारी अधिकारियों को परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया ताकि उनकी भारतीय नागरिकता की वैधता निर्धारित की जा सके। मामले के मानवीय पहलू को देखते हुएए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनण् कोटिश्वर सिंह की पीठ ने परिवार को यह स्वतंत्रता दी कि यदि वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं तो वे जम्मू.कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
पीठ ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बादए केंद्र ने 25 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की थीए जिसमें आदेश में उल्लिखित कुछ श्रेणियों को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए थे और उनके निर्वासन के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई थी। केंद्र ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करने के निर्देश में कहा था, भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द हो जाएंगे। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। भारत में वर्तमान में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की समाप्ति से पहले भारत छोड़ना होगाए जैसा कि अब संशोधित किया गया है।
