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राहतः बांग्लादेश की हाईकोर्ट से संत चिन्यम दास को मिली जमानत

बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद अताउर रहमान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अली रजा की पीठ ने चिन्मय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को यह आदेश पारित किया। यह याचिका उनके कानूनी वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने 23 अप्रैल को प्रस्तुत की थीए जिसमें चिन्मय के बिगड़ते स्वास्थ्य और बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रहने पर चिंता व्यक्त की गई थी। चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील एडवोकेट प्रोलद देब नाथ के अनुसारए पूर्व इस्कॉन नेता के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जेल से बाहर आने की उम्मीद है . जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय प्रभाग फैसले पर स्थगन आदेश जारी नहीं करता।
चिन्मय कृष्ण दास राजद्रोह के आरोपों के संबंध में कई हफ्तों से हिरासत में हैं। बांग्लादेश में पांच अगस्त को शेख हसीना नीत अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से अशांति बनी हुई है तथा देश के 50 से अधिक जिलों में सैकड़ों हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश की कुल 17 करोड़ की आबादी में आठ प्रतिशत हिंदू हैं।

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Author: Sulahkul

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