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मुंबई कोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े चोकसी की 2,565 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी है। नीलामी के बाद प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर सावधि जमा (FD) के रूप में रखा जाएगा, ताकि पीड़ितों को उनकी राशि वापस की जा सके।

अब तक, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री से 125 करोड़ रुपये की राशि पीड़ितों को लौटाई जा चुकी है। इन संपत्तियों में मुंबई के सांताक्रूज स्थित छह फ्लैट, दो फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल हैं ।

बता दें कि मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर 2018 में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मेहुल चोकसी की जब्त की संपत्तियों में मालाबार हिल इलाके की वह भी प्रॉपर्टी है जो प्राइम लोकेशन पर है। म्क् ने जिसे जब्त किया है। उसके नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है।
फ्लैट के दरवाजे और दीवारों पर ईडी, सीबीआई अलग-अलग बैंक के नोटिस, बीएमसी सोसायटी बिजली बिल की नोटिस पड़ी है। फ्लैट करीबन सात हज़ार स्क्वायर फीट का है जिसकी क़ीमत करीबन 70 करोड़ है जो अब खण्डर बन गया है। फ्लैट से पेड़ पौधे उग बाहर निकल आए हैं। जिस से निचले फ्लाइट्स और सोसायटी के दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है।

Sulahkul
Author: Sulahkul

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